वोटर कार्ड के बिना भी आप कैसे डाल सकतें हैं वोट -11 दस्तावेज़ों से वोट डालने का विकल्प

How to vote without voter ID card. Details Here

How to vote without voter ID card. Details Hereअपना वोट डालने के लिए प्रत्येक मतदाता को अपने मतदाता पहचान पत्र (जिसे मतदाता फोटो पहचान पत्र या ईपीआईसी या मतदाता पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है) के साथ एक मतदाता पर्ची (इसे nvsp.in से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है) ले जाना आवश्यक है जो चुनाव द्वारा जारी किया जाता है।

विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले चुनाव आयोग ने अहम घोषणा की है कि अगर किसी वोटर के पास वोटर कार्ड नहीं है तो वह वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदान के लिए वोटर इलेक्टर फोटो पहचान पत्र (एपिक) के अलावा 11 अन्य दस्तावेज सबूत के तौर पर दिखा सकता है।

वोटर्स को उनके संबंधित पोलिंग बूथ, वोट नंबर, भाग नंबर, वोटर कार्ड नंबर, पोलिंग की तारीख और समय और वोटर हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दर्ज है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त आईडी प्रूफ में से कोई भी वोटर इंफार्मेशन स्लिप के साथ वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ अधिकारीयों ने बताया कि शिकायतों की सुनवाई के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। शिकायतें रिटर्निंग अधिकारी, संबंधित पुलिस आधिकारियों, क्विक रिस्पांस टीम, एसएचओ आदि को भेजेंगे और यह अधिकारी प्राप्त हुई शिकायत का निपटारा करने उपरांत इसकी रिपोर्ट तुरंत कंट्रोल रूम में भेजेंगे।

मतदान के लिए मान्य दस्तावेज कौन से हैं

यहां उन दस्तावेजों की सूची दी गई है जिनका उपयोग मतदाता वोटर आईडी कार्ड के बजाय फोटो पहचान प्रमाण के रूप में वोट डालने के लिए कर सकते हैं:

  • वोटर कार्ड ,आधार कार्ड ,मनरेगा जॉब कार्ड ,फोटो सहित बैंक या डाकखाने की पासबुक ,ड्रा‌इविंग लाइसेंस ,पैन कार्ड ,
  • एनपीआर के अधीन आरजीआई का स्मार्ट कार्ड ,भारतीय पासपोर्ट ,फोटो वाला पेंशन दस्तावेज ,श्रम मंत्रालय की स्कीम अधीन जारी स्वास्थ बीमा स्मार्ट कार्ड।
  • केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से जारी किए फोटो सहित सेवा आईडी कार्ड।
  • संसद मेंबर, विधायक, एमएलसी को जारी अधिकृत पहचान पत्र का इस्तेमाल करके अपनी वोट डाल सकते है।

 आप अपना वोट कैसे डाल सकते हैं ?

  1. सबसे पहले एक अधिकारी पुष्टि करेगा कि आपका नाम चुनावी सूची में है या नहीं। यह अधिकारी आपकी फोटो आईडी की भी जांच करेगा।एक अन्य मतदान अधिकारी आपकी उंगली पर स्याही लगाएगा और एक रजिस्टर (फॉर्म 17 ) पर आपके हस्ताक्षर लेने के बाद आपको एक पर्ची प्रदान करेगा।
  2. मतदाता को वह पर्ची अगले मतदान अधिकारी के पास जमा करानी होगी। अब, एक मतदाता वोटिंग मशीन के लिए आगे बढ़ सकता है।अब मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर अपना वोट डाल सकता है। वोट करते ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) बीप करेगी।
  3. पारदर्शी खिड़की में VVPAT मशीन से पर्ची मिलेगी। मतदाता पर्ची पर उम्मीदवार के क्रमांक, नाम और चिह्न की जांच करें। यह पर्ची सात सेकेंड के लिए ही दिखाई देगी।
  4. यदि आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आपके पास नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) दबाने का विकल्प है।

भारत के चुनाव आयोग ने मतदान के समय मतदाता पहचान अनिवार्य कर दी हैआपको मतदान करने में सक्षम होने के लिए ईसीआई द्वारा जारी अपना मतदाता पहचान पत्र या ईसीआई द्वारा अनुमत कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण दिखाना होगा।

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