‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को मुंबई उच्च न्यायालय ने किया खारिज
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है, जो विवेक अग्निहोत्री की The Kashmir Files की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग कर रही थी। फिल्म 11 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी फिल्म The Kashmir Files की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित, The Kashmir Files कश्मीरी पंडितों के जीवन पर आधारित है और सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसमें अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में हैं।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि विस्तृत आदेश रिकॉर्डिंग कारणों के बारे में बाद में बताया जाएगा। याचिका की सुनवाई की शुरुआत में, पीठ ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से पूछा कि क्या उन्होंने दो सप्ताह पहले फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के खिलाफ जनहित याचिका में उनके द्वारा पारित फैसले को पढ़ने की जहमत उठाई थी। पीठ ने याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म को जारी किए गए प्रमाण पत्र को चुनौती नहीं दी थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने आदेश देखा था लेकिन उनके पास सीबीएफसी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को The Kashmir Files को चुनौती देने का समय नहीं था क्योंकि उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था और उनके पास समय नहीं था। हालांकि, अदालत ने कहा, “खारिज ” उत्तर प्रदेश निवासी इंतेजार हुसैन सैयद द्वारा दायर जनहित याचिका में The Kashmir Files फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह The Kashmir Files फिल्म 11 मार्च शुक्रवार को रिलीज होने वाली है।
याचिका में कहा गया है कि The Kashmir Files फिल्म के ट्रेलर से ऐसा प्रतीत होता है कि यह फिल्म मुस्लिमों द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्या के बारे में है जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
उन्होंने दावा किया कि पूरी The Kashmir Files फिल्म में इस घटना का एकतरफा दृश्य दिखाया गया है जो हिंदू समुदाय के सदस्यों को आग लगा सकती है और भड़का सकती है और संभवत: पूरे देश में हिंसा और अथाह विनाश का कारण बन सकती है।